हेमंत शर्मा, इंदौर। इंदौर में ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर में आयोजित बैठक में डीजे संचालकों को साफ चेतावनी दी कि अब दो से अधिक डीजे बॉक्स का उपयोग किया तो कार्रवाई होगी। बैठक में चारों जोन के थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर कार्यालय में हुई इस बैठक में पुलिस, प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने खुद अपनी परेशानी बताई कि किस तरह देर रात तक तेज़ डीजे बजाने से उनके घरों में कंपन (वाइब्रेशन) महसूस होता है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी ने कहा कि, तेज ध्वनि के कारण उनके घरों में दीवारें तक हिलने लगती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कई बार पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन पुलिस सिर्फ वीडियो बनाकर लौट जाती है। जब शहर के अधिकारी ही डीजे की तेज़ आवाज़ से इतने परेशान हैं, तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी? यही वजह है कि प्रशासन ने अब इस पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।

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क्या है नया आदेश?
कलेक्टर ने 6 फरवरी को नया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया, जिसमें साफ कहा गया है कि,

  • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर, डीजे, बैण्ड, प्रेशर हॉर्न और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
  • किसी भी आयोजन में 2 से अधिक डीजे बॉक्स की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई इससे अधिक डीजे इस्तेमाल करता है तो उसे जप्त कर लिया जाएगा।
  • प्रेशर हॉर्न के भंडारण और विक्रय को भी प्रतिबंधित किया गया है।

ध्वनि स्तर तय मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए—

  • औद्योगिक क्षेत्र: दिन में 75 डेसीबल, रात में 70 डेसीबल
  • वाणिज्यिक क्षेत्र: दिन में 65 डेसीबल, रात में 55 डेसीबल
  • आवासीय क्षेत्र: दिन में 55 डेसीबल, रात में 45 डेसीबल
  • शांत क्षेत्र: दिन में 50 डेसीबल, रात में 40 डेसीबल
  • आदेश का उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई

कलेक्टर ने साफ किया है कि 6 फरवरी से 5 अप्रैल 2025 तक यह आदेश प्रभावी रहेगा और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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प्रशासन सख्त, पुलिस भी अलर्ट

अब पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का उल्लंघन होते ही डीजे और लाउडस्पीकर तुरंत जब्त किए जाएं। पुलिस अधिकारी भी इस बार इस मुद्दे पर गंभीर दिखे, क्योंकि उन्हें भी इसकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ती है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब ढील देने का सवाल ही नहीं है। पुलिस भी इस बार पूरी मुस्तैदी से आदेश लागू करने के लिए तैयार है। आने वाले त्योहारों और शादी समारोहों में अगर नियम तोड़ा गया, तो संबंधित आयोजकों और डीजे संचालकों पर कड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है।

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