
झारखंड हाई कोर्ट(Jharkhand Highcourt) ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया. इसके अनुसार, उन्हें रात नौ बजे हाजिर होकर बताना पड़ा कि वे कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं. इसके बाद हाईकोर्ट ने अवमानना मामले को निष्पादित कर दिया. हजारीबाग के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. दीनानाथ पांडेय ने अवमानना याचिका में कहा कि उनकी पेंशन के भुगतान से संबंधित मामले में कोर्ट का आदेश नहीं पालन किया गया है.
याचिका पर पिछली सुनवाई में अदालत ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को शुक्रवार को उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन वह नहीं आए. अपर मुख्य सचिव ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कोर्ट में उपस्थित होने से छूट की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उनका आवेदन खारिज कर दिया.
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जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने कहा कि आदेश से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए कहा कि वे शाम चार बजे तक कोर्ट में उपस्थित होंगे.
शाम चार बजे डीजीपी ने कोर्ट को बताया कि स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव झारखंड से बाहर हैं और रात 8.30 बजे फ्लाइट से रांची लौटेंगे. न्यायाधीश ने उन्हें रात नौ बजे कोर्ट में पेश करने को कहा.
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