भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां, पूर्व विधायक विजय मिश्रा सहित 6 लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। 6 को 2-2 वर्ष की सजा और 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने गोरखनाथ पाण्डेय के भतीजे को धमकी देने के मामले में सजा सुनाई। जेल में बंद विजय मिश्रा पर 84 अपराधिक केस दर्ज हैं। दुष्कर्म के मामले में पहले ही विजय मिश्रा को सजा हो चुकी है।

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विजय मिश्रा समेत 6 को 2 साल कैद

रामकृष्ण पांडेय ने साल 2002 में विजय मिश्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होते ही पुलिस ने लंबी छानबीन की और सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत इस केस की पैरवी की गई। जिसका एकमात्र उद्देश्य खतरनाक आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्रा के अलावा मनीष मिश्रा, गुलाब शंकर मिश्र, मनोज कुमार मिश्र, आद्या प्रसाद और कृष्ण मोहन तिवारी को धारा 506 के तहत 2 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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क्या है पूरा मामला

बता दें कि साल 2002 में ज्ञानपुर विधानसभा सीट से भाजपा की ओर से गोरखनाथ पांडेय भाजपा और सपा के टिकट से विजय मिश्रा चुनाव लड़ रहे थे। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। मदनपुरा बूथ पर रिपोलिंग कराई जा रही थी। मौके पर गोरखनाथ पांडेय के भाई त्रंयबकेश्वर पांडेय और रामेश्वरनाथ पांडेय के साथ-साथ विजय मिश्रा और मनीष मिश्रा मौजूद थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। विजय मिश्रा ने त्रंयबकेश्वर और रामेश्वरनाथ पांडेय पर गोली दाग दी। जिससे रामेश्वर पांडेय की मौत हो गई।