अमृतसर: पंजाब सरकार के बाद अब केंद्र सरकार भी नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है. देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट कर दावा किया कि केंद्र सरकार उन तस्करों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, जो युवाओं को पैसे का लालच देकर नशे की लत में धकेल रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 12 अलग-अलग मामलों में 29 लोगों को सजा दी गई है और सरकार नशा मुक्त भारत बनाने के लिए जांच जारी रखेगी.

यदि इन 12 मामलों की बात करें तो इनमें से दो मामले पंजाब और चंडीगढ़ से जुड़े हैं, जिनमें चार लोगों को सजा हुई है. ये दोनों मामले एनसीबी चंडीगढ़ की टीम ने हल किए हैं. दोषियों में से एक पुलिस क्लर्क भी है, जिसे सजा सुनाई जा चुकी है.

Also Read This: जालंधर में पुलिस-गैंगस्टरों मुठभेड़, दनादन चली गोलियां…

पुलिस वाला खुद नशा तस्करी में शामिल

मिली जानकारी के अनुसार, पहला मामला लुधियाना से जुड़ा है. एनसीबी चंडीगढ़ के अधिकारियों ने लुधियाना के डीएचएल एक्सप्रेस से 438 ग्राम अफीम से भरी दो हॉकी स्टिक बरामद की थीं. यह पार्सल आरोपी नसीब सिंह ने बुक किया था, और बुकिंग के दौरान उसके साथ गोबिंद सिंह (जो पंजाब पुलिस में मुख्य मुंशी था) भी मौजूद था. इस संबंध में 2024 में एनसीबी ने एफआईआर नंबर 6 दर्ज की थी.

इस मामले में विशेष अदालत, लुधियाना ने 31 जनवरी 2025 को फैसला सुनाया और नसीब सिंह तथा गोबिंद सिंह को एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 18(c), 23, 28 और 29 के तहत दोषी ठहराया. अदालत ने दोनों को तीन साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने (जुर्माना न देने पर एक महीने की अतिरिक्त कैद) की सजा सुनाई.

Also Read This: गर्ल्स होस्टल में जादूटोना, किसको वश में करने की तैयारी! सफेद चौकड़ी बनाकर बीच में रखा नींबू…

चंडीगढ़ से तस्कर गिरफ्तार

दूसरा मामला 30 दिसंबर 2021 का है. एनसीबी चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से भीम लामा नामक व्यक्ति को 390 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था. वह मुंबई जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था.

इस मामले में चंडीगढ़ की विशेष अदालत ने 8 जनवरी 2025 को फैसला सुनाया. अदालत ने भीम लामा को एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया. हालांकि, दोषी द्वारा दिखाए गए पश्चाताप और जब्त की गई गैर-व्यावसायिक चरस की मात्रा को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसे छह महीने की सख्त कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

Also Read This: अकाली दल की सदस्यता पर होगा फैसला, पांच सदस्यीय समिति करेगी अहम बैठक…