Delhi Traffic Police: लंबित ट्रैफिक चालानों का समाधान करने के लिए 8 मार्च 2025 (शनिवार) को दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस स्थानीय अदालत में भुगतान योग्य(Compoundable) चालान का निपटारा होगा. दिल्ली पुलिस ने सभी चालकों को सलाह दी है कि वे अपने चालान पहले से डाउनलोड करके अदालत में आएं, क्योंकि इस लोक अदालत में 1.80 लाख चालानों का निपटारा किया जाएगा.

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इन न्यायालय परिसरों में होगा निपटारा

द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी कोर्ट परिसरों में इस लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.

कौन से चालान होंगे स्वीकार?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि लंबित चालान, जो ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर देखे जा सकते हैं, 30 नवंबर 2024 तक लोक अदालत में स्वीकार किए जाएंगे. मौके पर जारी चालान और नोटिस ब्रांच द्वारा भेजे गए चालान भी शामिल होंगे.

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किन चालानों का निपटारा नहीं होगा?

• चालान जो नियमित, इवनिंग या डिजिटल कोर्ट में भेजे जा चुके हैं.

 जिनका भुगतान पहले ही हो चुका है.

जिन्हें कोर्ट ने संज्ञान में लेने से इनकार कर दिया है.

चालान/नोटिस की पर्ची डाउनलोड करें-

03 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे से https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadala पर उपलब्ध होगा. क्योंकि अधिकतम 1,80,000 चालान ही निपटाए जाएंगे. इसलिए जल्दी करें.

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प्रिंट आउट साथ लाना अनिवार्य:

कोर्ट परिसर में प्रिंट आउट निकालने की सुविधा नहीं होगी, इसलिए चालान निपटाने के लिए उसे साथ लेकर ही जाएं.

सही कोर्ट परिसर और समय पर पहुंचें:

चालान में बताए गए न्यायालय के परिसर और संख्या के अनुसार ही जाएं.

कितने चालानों का निपटारा होगा?

प्रत्येक लोक अदालत बेंच में एक हजार चालानों का निपटारा होगा, जबकि 180 कोर्ट बेंचों में एक करोड़ आठ हजार चालानों का निपटारा होगा.

एक निजी वाहन पर 07 चालान/नोटिस (05 नोटिस, 02 चालान) और एक व्यवसायिक वाहन पर 02 चालान/नोटिस होंगे.

लोगों से अपील: इस अवसर का लाभ उठाएं

दिल्ली पुलिस ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने चालानों को समय पर भुगतान कर अनावश्यक कानूनी परेशानियों से बचें. लोक अदालत में निपटाए जाने वाले चालानों की संख्या सीमित है, इसलिए जो लोग अपना चालान निपटाना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपना चालान डाउनलोड करना चाहिए.