लखनऊ. राजधानी की ACJM कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी और भड़काऊ भाषण देने के मामले में तलब किया है. कोर्ट ने राहुल को 14 अप्रैल को पेश होने के आदेश दिए हैं. पेश न होने पर राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की चेतावनी दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने 200 रुपए का जुर्माना भी ठोंका है.
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बता दें कि वकील नृपेन्द्र पांडेय ने राहुल गांधी के खिलाफ 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहने का आरोप लगाया था. जिसके बाद कोर्ट ने राहुल को प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) और 505 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया था. इसी मामले को लेकर कोर्ट ने सुनवाई की. जहां राहुल गांधी मौजूद नहीं रहे. जिस पर कोर्ट ने राहुल गांधी को सख्त चेतावनी देते हुए अगली डेट पर पेश होने का आदेश दिया है. पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी करने की चेतावनी दी है.
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वहीं राहुल गांधी के कोर्ट में पेश न होने पर उनके वकील ने पक्ष रखते हुए कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. उनकी मुलाकात एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से पहले ही 5 मार्च को निर्धारित थी. जिसकी वजह से वे कोर्ट में पेश नहीं हो सके. वे जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं.
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