रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council) में पदोन्नति में अनियमितताओं के मामले में लोकपाल की ओर से शुरू की गई कार्रवाई पर दिल्ली (Delhi) हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. 20 मार्च को मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्र दारी सिंह और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने लोकपाल कार्रवाई पर रोक लगा दी. कोर्ट ने माना कि लोकपाल का अधिकार क्षेत्र चुनौती के अधीन है और आरोपों में भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण नहीं है. इसे लेकर कोर्ट ने लोकपाल को जवाब दाखिल करने का समय दिया है.

एनपीसी पदोन्नति मामले में कथित अनियमितता के संबंध में लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्रवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही दूसरे जारी आदेशों और नोटिसों के संचालन पर भी रोक लगाया है. इस मामले की सुनवाई जुलाई 2025 तक निर्धारित की है.
हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले पर गहन विचार की जरूरत है, जिसके मद्देनजर, यह कोर्ट 6 जनवरी, 2025 के विवादित आदेश, 7 जनवरी, 2025 के नोटिस, 4 मार्च 2025 के आदेश और शिकायत संख्या 162/2024 के तहत प्रतिवादी-लोकपाल के समक्ष चल रही कार्यवाही के संचालन पर रोक लगा दी है.
आपको बता दें कि, 28 मार्च साल 2023 को NPC की ओर से किए गए प्रमोशन में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली शिकायत से उपजा है. इस मामले के संबंध में लोकपाल ने इसी साल जनवरी में राजेश कुमार सिंह (याचिकाकर्ता) को नोटिस जारी किया था. लोकपाल की कार्रवाई को रक्षा सचिव सिंह और दूसरे याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
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