हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में पत्नी के चरित्र पर शक के चलते हत्या करने वाले पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 19 अगस्त 2019 का है, जहां द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र में आरोपी बलीराम चौहान (43 वर्ष) ने पत्नी अनिता की हत्या कर शव घर के बाहर फेंक दिया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जिला कोर्ट में पेश किया था । मामले में 6 साल बाद फैसला आया और पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।
चरित्र संदेह में की थी पत्नी की हत्या
दरअसल 20 अगस्त 2019 को सुमित लोगरे ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी मां अनिता का शव घर के बाहर पड़ा है। जांच में सामने आया कि अनिता का पति बलीराम आए दिन पैसों और चरित्र को लेकर झगड़ा करता था। हत्या के बाद वह शव को घर के बाहर छोड़कर भाग गया था। मामले की सुनवाई के दौरान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत ने बलीराम को धारा 302 में आजीवन कारावास और धारा 201 में तीन साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 7000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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इस मामले को जघन्य और सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया था। अभियोजन की ओर से 16 गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत को हत्या का दोष सिद्ध किया गया। विशेष लोक अभियोजक संजीव श्रीवास्तव और करुणा आशापुरे ने पैरवी की, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।

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