Bihar News: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसदों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और अब इसकी सुनवाई होगी। यह विधेयक, जिसे हाल ही में संसद में पारित किया गया था। बिल का विरोध कर रही राजद के लिए यह पहली जीत है।
राजद सांसदों ने दायर की थी याचिका
राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा और पार्टी नेता फैयाज अहमद ने इस याचिका को दायर किया था, जिसमें दावा किया गया है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अनुचित हस्तक्षेप करता है और संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, राजद नेता मुहम्मद इजहार अस्फी ने भी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कहा था कि, वर्तमान सरकार ने वक्फ की जमीन पर कब्जा करने के लिए कानून में बदलाव किया है। हम इसे निंदनीय मानते हैं और संविधान की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने
वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर विपक्षी दलों का कहना है कि यह मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता को कमजोर करता है। इस विधेयक के तहत वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने और वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में नई शर्तें लागू करने जैसे प्रावधानों पर विवाद छिड़ा हुआ है। दूसरी ओर, सरकार का दावा है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए लाया गया है।
सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह जल्द ही सूचीबद्ध हो सकती है। इससे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और AAP विधायक अमानतुल्लाह खान सहित कई अन्य ने भी इस विधेयक के खिलाफ याचिकाएं दायर की थीं। अब राजद की याचिका के मंजूर होने से इस कानूनी लड़ाई में नया मोड़ आ गया है।
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