बगहा पश्चिमी चंपारण / परवेज आलम की रिपोर्ट…
Bagaha district land dispute case बड़ी ख़बर पश्चिमी चंपारण ज़िला के बगहा से है जहां बहुचर्चित जमींनी विवाद मामले में बीस वर्षों बाद न्यायालय का अहम फ़ैसला आया है। जमींन को लेकर सगे भाई पर हमलावर भाई भतीजा दोषी करार दिये गए हैं लिहाजा बाप बेटे को 7-7 साल कैद औऱ 10-10 हज़ार अर्थदंड के अलावा 3-3 साल अतिरिक्त सज़ा भुगतनें का बगहा ADJ 3 आशीष मिश्रा की अदालत नें फ़ैसला सुनाया है।
दोषियों को सज़ा
दरअसल टाउन थाना क्षेत्र के अहीरवलिया गांव में 15 जून 2005 को जमींनी विवाद में सगे भाई पर भाई भतीजा नें जानलेवा हमला कर बुरी तरह जख़्मी कर दिया था लिहाजा चश्मदीद औऱ ग्वाहों की गवाही के बाद इंजूरी रिपोर्ट समेत अनुसन्धानकर्ता की गवाही के बाद भाई भतीजा पर दोष सिद्ध हुआ है औऱ आख़िरकार न्यायालय नें दोषियों को सज़ा दीं है।
सज़ा का एलान किया
ज़मीनी विवाद में लाठी डंडे से हुई मारपीट के मामले में बीस वर्षों बाद 7-7साल की सज़ा और 10-10 हज़ार रुपया का जुर्माना लगाया गया है। यह सज़ा व्यवहार न्यायालय बगहा में ADJ-3 आशीष मिश्रा के कोर्ट द्वारा सुनाई गई है। इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने बताया कि बगहा नगर थाना क्षेत्र के अहिरवलिया गांव में ज़मीनी विवाद में खुटा गाड़ने को लेकर दो सगे भाईयों में विवाद नें हिंसक रूप लें लिया औऱ भाई-भतीजे नें जबरदस्त मारपीट की घटना को अंजाम दिया लिहाजा क़ानूनी प्रक्रिया पूरी होनें के बाद न्यायालय ने सज़ा का एलान किया है।
क़ानून को हाथ में लेने वालों के लिए सबक
बता दें की भूमि विवाद को लेकर वर्षों से ग्रसित चम्पारण में ख़ून खराबे औऱ जानलेवा हमला समेत हत्या के मामले अक़्सर सामने आते हैं ऐसे में जमींनी विवाद में बगहा कोर्ट का यह फ़ैसला निश्चित तौर पर क़ानून को हाथ में लेने वालों के लिए सबक होगा ।
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें