अमृतसर. पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मानसा जिला अदालत ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। पंजाब की मानसा अदालत ने पुलिस हिरासत से भागने के मामले की सुनवाई करते हुए एक गैंगस्टर और एक बर्खास्त पुलिस अधिकारी को सजा और जुर्माना सुनाया है।


यह मामला सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा है। अदालत के फैसले में गैंगस्टर दीपक टीनू को दो साल की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा, जबकि सीआईए स्टाफ के बर्खास्त इंचार्ज प्रीतपाल सिंह को एक साल 11 महीने की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही, आठ आरोपियों को बरी कर दिया गया है।


दीपक टीनू पुलिस हिरासत से हुआ था फरार


सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर दीपक टीनू 1 अक्टूबर, 2020 को सीआईए स्टाफ की पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। इसका आरोप सीआईए स्टाफ इंचार्ज प्रीतपाल सिंह पर लगा था। इस घटना के तुरंत बाद पंजाब के डीजीपी ने प्रीतपाल सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। पुलिस के अनुसार, इस मामले में बिट्टू से एक अवैध पिस्तौल, चिराग से दो पिस्तौल, और प्रीतपाल सिंह के घर से तीन पिस्तौल बरामद किए गए थे।


इन लोगों को किया बरी


पुलिस ने दीपक टीनू की प्रेमिका जतिंदर जोती, दीपक टीनू के भाई चिराग, कुलदीप कोहली, बिट्टू, राजिंदर गोरा, सुनील लोहिया, सर्वजोत सिंह, और राजवीर सिंह को पुलिस हिरासत से भागने में मदद करने के आरोप में नामजद किया था, लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया है।