उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में आउटसोर्स, संविदा और दैनिक वेतन से जुड़ी नियुक्ति पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने एक बार फिर ऐसी नियुक्तियों पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी किया है. जारी आदेश के मुताबिक तमाम विभाग विभागीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कर्मचारियों की तैनाती करने को कहा गया है. इसके लिए रिक्त पदों पर अधियाचन (डिमांड) भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं.

सीएस के इस आदेश के बाद अब राज्य में आउटसोर्स संविदा और दैनिक कर्मियों के रूप में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो पाएगी. हालांकि इस आदेश आने के साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा योजना विभाग के अंतर्गत विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने तक अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कर्मचारियों की तैनाती किए जाने को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजने से जुड़ा पत्र जारी किया है. यानी आदेश जारी होने के साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आउटसोर्स एजेंसी से कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर अनुरोध किया जाने लगा है. जिससे ये साफ है कि पहले की तरह ही इस आदेश का भी शत प्रतिशत पालन करना शासन के लिए काफी मुश्किल होगा.

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बता दें कि प्रदेश में संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी के रूप में कर्मियों की नियुक्ति का मामला हमेशा से चर्चा का विषय रहा है. इस संबंध में राज्य स्थापना के बाद 2003, 2018 और 2023 में भी ये आदेश किए गए थे. लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में बड़ी संख्या में संविदाकर्मी और आउटसोर्स पर कर्मचारी भर्ती किए गए. देखना होगा कि इस बार का आदेश पर कितना अमल होता है.