कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षक भर्ती मामला हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। भर्ती को लेकर लगाई गई याचिका मंजूर होती है तो फिर विशेष परीक्षा करानी होगी। हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों की उपेक्षा किए जाने पर यह अंतरिम आदेश दिया है।

बता दें कि अतिथि शिक्षकों की अपेक्षा को हाईकोर्ट में याचिका लेकर लगाई गई है। जबलपुर निवासी प्रीति त्रिपाठी सहित अन्य 13 लोगों की ओर से याचिका दायर की गई है। जस्टिस संजय द्विवेदी की बेंच में मामले की सुनवाई हुई है।

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भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए

कोर्ट को बताया गया 2023-24 की भर्ती में अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन में अनिवार्य दस्तावेज घोषित किया गया था। कई जिलों में प्राचार्य और संबंधित अधिकारी निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पाए थे।निर्धारित प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर कई अतिथि शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए थे।

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