बस्ती. शिक्षक का भुगतान नहीं करने पर जिला अदालत ने डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल (DIOS) कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया है. शुक्रवार को कार्यालय पर कुर्की नोटिस चस्पा भी कर दिया गया है. अब 90 दिन के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कार्यालय भवन समेत 2316 वर्ग मीटर भूमि की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. डीआईओएस का दफ्तर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में बना है.

बता दें कि 1991 में 6 शिक्षकों की मैनेजमेंट कोटे से भर्ती हुई थी. इस मामले में भुगतान नहीं होने पर शिक्षक चंद्रशेखर ने भुगतान के लिए न्यायालय में गुहार लगाई थी. कोर्ट ने DIOS ऑफिस को भुगतान का आदेश भी दिया था. जिसमें 14.38 लाख 104 रुपये का भुगतान किया जाना था. जो कि नहीं हुआ. जिसके बाद कोर्ट ने अब ये कार्यालय की कुर्की का फैसला सुनाया है. इसके पहले कोर्ट ने DIOS का बैंक खाता सीज किया था.

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निर्देश के अनुसार की जाएगी कार्रवाई- DIOS

डीआईओएस जगदीश प्रसाद शुक्ल के मुताबिक मामला न्यायालय से संबंधित है. विभागीय उच्चाधिकारियों और जिला प्रशासन को पूरी जानकारी दे दी गई है. जैसा निर्देश मिलेगा, उसी अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी.