Supreme Court On Additional Witness : झूठी शान के लिए हत्या से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई महत्वपूर्ण गवाह अभियोजन पक्ष द्वारा किसी कारणवश नहीं बुलाया गया हो, तो उसे CrPC की धारा 311 के तहत मुकदमे के किसी भी चरण में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में बुलाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 इस प्रक्रिया की पूरक है।

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सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला

जस्टिस सुधांशु धूलिया और पीके मिश्रा की डिवीजन बेंच ने तमिलनाडु के कन्नगी-मुरुगेसन ऑनर किलिंग केस में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि, CrPC की धारा 311 अदालत को यह शक्ति देती है कि वह किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त गवाह के रूप में बुला सकती है, चाहे साक्ष्य की प्रक्रिया समाप्त ही क्यों न हो चुकी (Supreme Court On Additional Witness)हो। इस शक्ति का प्रयोग स्वप्रेरणा से या किसी भी पक्ष के आवेदन पर किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति महत्‍वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी है और अभियोजन पक्ष द्वारा गलती से उसे गवाह सूची में शामिल नहीं किया गया हो, तो उसे अभियोजन गवाह के रूप में जांचा जा सकता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि, यदि कोई गवाह अदालत द्वारा अदालती गवाह के रूप में बुलाया जाता है, तो उसकी क्रॉस-एग्ज़ामिनेशन पर कुछ सीमाएं होती हैं।

लेकिन यदि वही गवाह अभियोजन पक्ष द्वारा बुलाया गया हो, तो Chief Examination, Cross Examination और Re-examination की प्रक्रिया सामान्य रूप से चलती है।

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क्या है कन्नगी-मुरुगेसन ऑनर किलिंग मामला?

दरअसल, वर्ष 2003 में दलित युवक मुरुगेसन और वन्नियार समुदाय की लड़की कन्नगी ने अंतरजातीय विवाह किया था। लड़की के परिवार ने इसे “परिवार की प्रतिष्ठा पर दाग” माना और 7 जुलाई 2003 को दोनों को जहर पिलाकर मार डाला। उनके शवों को जला दिया गया ताकि सबूत मिटाया जा (Supreme Court On Additional Witness)सके। यह मामला तमिलनाडु के पहले ऑनर किलिंग बड़े मामलों में गिना जाता है।

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