दिल्ली के जामिया नगर के चर्चित बाटला हॉउस इलाके में अतिक्रमण हो गया है। इसको लेकर अब एडीएम साउथ ईस्ट की ओर से सख्त कार्रवाई को लेकर नोटिस चस्पा किया गया है। एडीएम ने कई घरों पर नोटिस लगाया है। नोटिस में कहा गया कि ये जमीन डीडीए की है, जिसके एक हिस्से पर अतिक्रमण किया गया है।

नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का जिक्र है और कहा गया है की 15 दिनों में मकान खाली ना करने पर 11 जून को बिना किसी नोटिस के विध्वंस कार्यक्रम चलाया जाएगा।

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क्या है बाटला हाउस एनकाउंटर ?

बता दें कि, दिल्ली का यह बाटला हाउस इलाके में 19 सितंबर 2008 की सुबह एनकाउंटर हुआ था। ये कार्रवाई एक हफ्ते पहले 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 5 जगहों पर हुए सीरियल बम ब्लास्ट को लेकर की गई थी। तब पुलिस को प्रभावित क्षेत्रों में तीन जिंदा बम भी मिले थे। 50 मिनट में हुए इन पांच धमाकों में करीब 39 लोग मारे गए थे।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल धमाकों की जांच कर रही थी, तब वह बाटला हाउस में एल-18 नंबर की इमारत की तीसरी मंजिल पर पहुंच गई थी। वहां इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकियों से मुठभेड़ हुई। मरने वाले 2 संदिग्ध आजमगढ़ के थे। 2 गिरफ्तार हुए थे। एक फरार हो गया था।

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एनकाउंटर के दौरान आरिज मौके से भाग निकला था। उसे साल 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसे धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया था। इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे। आरिज को इसी मामले में सजा सुनाई गई है।

आरिज पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोर्ट में 2007 में हुए ब्लास्ट में भी शामिल था। जानकारी के मुताबिक, आरिज बम बनाने में माहिर है और वह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और वाराणसी बम धमाके में भी शामिल था।

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