बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ मामले में हर तरफ से आलोचना झेल रही कर्नाटक सरकार ने अब बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए कहा है कि उन्होंने मामले में जिम्मेदार RCB, DNA नेटवर्क्स और केएससीए के प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए हैं।

साथ ही उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर, अतिरिक्त आयुक्त, डीसीपी सेंट्रल, एसीपी और क्यूबन पार्क थाने के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ऐलान करते हुए कहा है कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जॉन माइकल डी’कुन्हा करेंगे।

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30 दिन में आयोग सौंपेगा रिपोर्ट

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान कहा कि जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जॉन माइकल डी’कुन्हा के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया है, जो 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, “यह घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हो गई। हम पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़े हैं।” उन्होंने आगे कहा कि यह सभी निर्णय गहन विचार-विमर्श, पुलिस अधिकारियों और मंत्रियों से चर्चा के बाद लिए गए हैं, ताकि दोषियों को बख्शा न जाए।

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इन पुलिसवालों पर गिरी गाज

सरकार ने पुलिस विभाग की बड़ी चूक को देखते हुए कड़ी कार्रवाई की है। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, डीसीपी सेंट्रल डिविजन, एसीपी (स्टेडियम प्रभारी), क्यूबन पार्क थाने के इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस मास्टर और स्टेशन हाउस ऑफिसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कदम भगदड़ के दौरान पुलिस की लापरवाही और भीड़ नियंत्रण में विफलता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

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RCB की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की गई जान

बता दें कि, पहली बार IPL विजेता बनने वाली रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का जश्न बुधवार को बड़े हादसे में बदल गया। विजेता खिलाड़ियों के स्वागत में यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जुटी भीड़ में भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई। जबकि 33 घायल हैं। सभी मरने वाले 35 साल से कम उम्र के थे, 3 नाबालिग हैं।

वहीं अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस हादसे पर स्वतः संज्ञान लिया है। आज इस मामले पर सुनवाई भी हुई है। मामले पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अब मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 जून को राखी गई है। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कब्बन पार्क थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी है। शिकायत में CM सिद्धारमैया, डिप्टी CM डीके शिवकुमार और कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

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कोर्ट ने क्या कहा ?

एक्टिंग चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी बेंच ने अटॉर्नी जनरल एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 10 जून को होगी। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा, ‘राज्य सरकार को यह बताना होगा कि आरसीबी के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय किसने लिया है। देश के लिए नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने की क्या मजबूरी थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम या सुरक्षा उपाय किए गए हैं।’ कर्नाटक सरकार ने आज कोर्ट में कहा, ‘भगदड़ के बाद घायलों को तुरंत इलाज मुहैया करवाया। 1380 पुलिसकर्मी तैनात किए गए।’

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