बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता कनक तिवारी से उस आदेश की कॉपी मांगी है, जिसमें उन्होंने पैनल लॉयर  निलंबन को रद्द करने के लिए जारी किया है.

इस मामले की जानकारी देते हुए याचिकर्ता तृप्ति राव ने बताया कि हाईकोर्ट में महाधिवक्ता द्वारा पैनल लॉयर निलंबन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी ने ये आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने पैनल लॉयर के बारे में निलंबन के आदेश दिए थे उसे वापस ले लिया है. इस पर कोर्ट ने उस आदेश की कॉपी मांगी.

गौरतलब है कि महाधिवक्ता ने 28 फरवरी को हाईकोर्ट के लिए आठ पैनल लॉयर को हटा दिया था. उनकी जगह 8 नए पैनल लॉयर की नियुक्ति कर दी थी. इन नियुक्तियों में बीजेपी के एक नेता के बेटे की भी नियुक्ति हो गई थी. जिसे लेकर बवाल मचा था.

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इसके बाद तृप्ति राव ने एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई. जिसमें महाधिवक्ता के आदेशों को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि महाधिवक्ता को किसी सरकारी पदों पर वकील की नियुक्ति का अधिकार नहीं है. ये अधिकार राज्य सरकार का है. एजी ऑफिस की नियुक्तियां राज्य सरकार के केसों को लड़ने के लिए होती हैं. इसलिए ये नियुक्तियां राज्य सरकार करती हैं.