कांकेर। प्राथमिक शाला पीवी 12 सुभाषनगर पखांजूर के प्रधान पाठक सुपद दास को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार प्राथमिक शाला पीव्ही 12 सुभाषनगर में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पालकों द्वारा प्रधान पाठक पर अश्लील हरकत करने की शिकायत प्राप्त हुई थी।

प्रधान पाठक द्वारा बच्चों से सिर के सफेद बाल निकलवाना, कभी कभी सिर, हाथ पैर को मालिस करवाने के साथ ही अश्लील हरकतें करने की शिकायत की गई थी। शिकायत पर त्वरित कार्यवाई करते हुए खण्ड शिक्षा अधिकारी से जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में सुपद दास प्रधान पाठक दोषी पाए गए। संबंधित शिक्षक का कर्तव्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3 के विपरीत पाया गया । छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 09 के तहत प्रधान पाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है । निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा कार्यालय दुर्गूकोन्दल नियत किया गया है। उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।