बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सूरजपुर के दस गरीब आदिवासियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने एसईसीएल को 45 दिन में इन परिवारों को पुर्नवास पैकेज देने का आदेश दिया है. इन आदिवासियों ने 20 साल बाद न्याय मिलने पर खुशी जताई है.
दरअसल 20 साल पहले सूरजपुर जिले के 10 आदिवासियों की ज़मीन एसईसीएल ने अधिग्रहित की थी. लेकिन नियमानुसार उन्हें न तो नौकरी गई न ही मुआवज़ा. इसके खिलाफ इन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई.
इस पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने एसईसीएल को 45 दिन में पुनर्वास पैकेज देने का आदेश दिया है.