दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने एक महिला को जमानत दे दी, जिसने अपने पति की हत्या के इरादे से उस पर लाल मिर्च पाउडर मिलाकर गर्म पानी डालने का प्रयास किया था. यह घटना नांगलोई थाना क्षेत्र में हुई थी, और पुलिस ने मामले की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी है. पति के वकील ने महिला को जमानत देने का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि वह पीड़ित और गवाहों को धमका सकती है.

मुंबई में मराठी मानुष के लिए 20 % घर आरक्षित हों’, उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र सरकार से कर दी बड़ी मांग

एडिशनल सेशंस जज (एएसजे) सौरभ कुलश्रेष्ठ ने एमएलसी के अनुसार, पीड़ित को हल्की चोटें आने के मद्देनजर आरोपी ज्योति उर्फ किट्टू को जमानत प्रदान की. अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ित और गवाहों को धमकियों के मामले में उचित शर्तें लगाकर समाधान किया जा सकता है.

जज ने 9 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि आरोपी ज्योति उर्फ किट्टू को 30,000 रुपये के बेल बॉंड और समान राशि के जमानती के आधार पर नियमित जमानत स्वीकार करने का निर्देश दिया गया है, जो तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

‘मातृभाषा मां है तो हिंदी हमारी दादी..’, भाषा विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण का बड़ा बयान

दरवाजा बंद कर फोन उठाकर भाग गई थी

आरोप है कि 01 जनवरी 2025 को एक महिला ने अपने पति की हत्या करने के इरादे से उसके चेहरे, मुंह और छाती पर लाल मिर्च पाउडर मिलाकर उबलता हुआ पानी डाल दिया. जब पति ने इस कृत्य का कारण पूछा, तो महिला ने कहा कि उसे जान से मारना है. इसके बाद, उसने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और पति का मोबाइल फोन लेकर वहां से भाग गई, ताकि वह किसी को मदद के लिए न बुला सके. पीड़ित पति ने खिड़की तोड़कर बालकनी में पहुंचकर मदद के लिए चिल्लाया, जिसके बाद उसके मकान मालिक विकास वहां पहुंचे और पीड़ित को अस्पताल ले गए.

आरोपी महिला के वकील ने जमानत के लिए दलील पेश करते हुए कहा कि महिला को झूठे आरोपों में फंसाया गया है और वह अपने पति के हाथों घरेलू हिंसा का शिकार हुई है. उल्लेखनीय है कि महिला ने पहले भी 19 नवंबर, 2024 को अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

दिल्ली में बड़ा हादसा, वेलकम इलाके में भरभराकर ढह गई 4 मंजिला इमारत, 12 लोगों के फंसे होने की आशंका

दूसरी ओर, जमानत याचिका का विरोध करते हुए शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि घटना से पहले पति ने पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके अलावा, यह भी बताया गया कि आरोपी महिला पहले शादीशुदा थी, जिसने तलाक लिया और उसकी पिछली शादी से एक बेटी भी है. आरोपी ने शादी से पहले शिकायतकर्ता को इस तथ्य की जानकारी नहीं दी थी.