शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित कैश और गोल्ड कांड में आरोपी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को आज बड़ा झटका लगा है। ED की विशेष अदालत ने सौरभ शर्मा के वकील द्वारा लगाई गई याचिका खारिज कर दी है। जिसके बाद अब उसकी संपत्ति वापस नहीं की जाएगी।

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दरअसल, सौरभ शर्मा के वकील ने याचिका लगाई थी कि उसकी संपत्ति के दस्तावेज वापस किया जाए। वहीं विशेष अदालत ने याचिका खारिज कर साफ कर दिया कि संपत्ति के दस्तावेज वापस नहीं किए जाएंगे। हालांकि पूरे मामले पर शुक्रवार को विशेष अदालत में सुनवाई हुई थी, जहां याचिका खारिज कर दी गई थी। पूरे मामले पर ED की विशेष अदालत की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।

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बता दें कि मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा मामले में ED मनी लांड्रिंग मामले में जांच कर रही है। क्योंकि सौरभ शर्मा के घर से नगदी सहित करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में इसके पहले लोकायुक्त भी जांच कर चुकी है।

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