चंडीगढ़. पंजाब विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है, और धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के खिलाफ लाए जा रहे नए कानून को लेकर चर्चा जोरों पर है। विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी, लेकिन इससे पहले आज सुबह कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी, जिसमें इस बिल सहित अन्य महत्वपूर्ण बिलों पर मंजूरी की संभावना है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सरकार बेअदबी जैसी संवेदनशील घटनाओं को लेकर सख्त कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, आज की कार्रवाई में इस बिल का उल्लेख नहीं है, लेकिन कल सत्र के आखिरी दिन इसे पेश किए जाने की उम्मीद है।
10 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान
सूत्रों के अनुसार, नए बिल में बेअदबी करने वालों के लिए 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा की सिफारिश की गई है। यदि दोषी नाबालिग या मानसिक रूप से अक्षम हो, तो उनके माता-पिता के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति ऐसी घटना की योजना बनाता है, तो उसे भी सख्त सजा का प्रावधान होगा।

बिल को विधानसभा में पेश करने के बाद जनता और धार्मिक संगठनों से सुझाव मांगे जाएंगे, जिसके बाद इसे कानूनी रूप दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले शिरोमणि अकाली दल-भाजपा और कांग्रेस सरकारों ने दो बिल सभा में पेश कर केंद्र को भेजे थे, लेकिन वे कानून नहीं बन सके।
- हरियाणा के हजारों स्कूलों को भारी ‘पेनाल्टी’ से कब मिलेगी राहत? CM सैनी को लिखा पत्र- ‘आश्वासन नहीं, अब नोटिफिकेशन चाहिए’
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का… मन की बात सुनकर CM धामी ने बताया दे अत्यंत प्रेरणादायक कार्यक्रम, कहा- विभिन्न वर्गों के प्रेरक कार्यों, नवाचारों, स्टार्टअप…
- 23 मई को होगी Hemkund Sahib Yatra 2026 की शुरुआत, ट्रस्ट ने सीएम को दिया न्योता
- कैसे होगा कुपोषण का अंत? रेडी टू ईट बनाने वाली फैक्ट्री पर लटके ताले, स्व-सहायता समूह की महिलाओं का छिना रोजगार
- ‘कांग्रेस का अन्याय देश कभी…,’ विपक्ष पर भड़के सीएम डॉ. मोहन, यहां देखें अनोखे अंदाज के Photos

