चंडीगढ़। वित्त मंत्री ने पंजाब विधानसभा में पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स संशोधन विधेयक-2025 पेश किया, जिसे सदन में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री के अनुसार इस विधेयक से पंजाब के लोगों को बहुत लाभ होगा। साथ ही एकमुश्त टेक्स पटाने वाले को आर्थिक फायदा भी होगा और समय की भी बचत होगी।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक 2018 में कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू किया गया था। इसमें जो व्यक्ति टैक्स देता था, उसे हर महीने सरकार को 200 रुपये टैक्स के रूप में देने पड़ते थे। हर महीने यह टैक्स देना बहुत मुश्किल काम है। अगर हर साल इकट्ठा टेक्स भर दें तो इससे क्या फायदा होगा। इस विषय को मुख्यमंत्री भगवंत मान के समक्ष यह मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने इस विषय में विचार किया और विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया है।

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मिलेगी 200 रुपए की छूट

अब इस विधेयक के पारित होने के बाद जो व्यक्ति एक वर्ष में एकमुश्त टैक्स का भुगतान करता है, उसे 200 रुपये की छूट दी जाएगी, अर्थात अब उसे एक वर्ष में 2400 रुपये के स्थान पर 2200 रुपये का भुगतान करना होगा.