वाराणसी. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक और मुसीबत बढ़ने वाली है. अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय पर दिए गए बयान को लेकर अब कोर्ट सुनवाई करेगी. एमपी/एमएलए कोर्ट ने दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है. नागेश्वर मिश्रा की अपील पर अदालत ने ये याचिका स्वीकार की है. वहीं राहुल गांधी के अधिवक्ता की अपील खारिज कर दी गई है.

बता दें कि वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में सोमवार को जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने याचिका स्वीकार कर ली है. राहुल गांधी पर सितंबर 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया गया है. मामले में कोर्ट ने यह याचिका तकनीकी आपत्तियों के बाद दो बार खारिज की थी. आखिरकार सोमवार को इसे सुनवाई के लिए मंजूर कर किया गया. अब आने वाली तारीखों में राहुल गांधी को अदालत में तलब भी किया जा सकता है.

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राहुल ने अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत में सिख समुदाय को यह चिंता है कि क्या उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी? क्या वे गुरुद्वारों में जा सकेंगे? ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं, बल्कि सभी धर्मों की है. राहुल गांधी ने इस बयान के बाद आरएसएस को भी आड़े हाथों लिया था. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि राहुल गांधी के इस बयान का खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू ने भी समर्थन किया था. याचिका में उन्होंने कहा कहा इससे यह लगता है कि राहुल का बयान देश में गृहयुद्ध भड़काने की मंशा से दिया गया.