Jago Grahak Jago:  रायपुर. इन दिनों बीमा पॉलिसी कंपनी लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाकर लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं. ऐसा ही मामला महावीर नगर, रायपुर के निवासी मोहित गांधी के साथ हुआ है. मोहित ने हेल्थ बीमा क्लेम राशि में कटौती किए जाने पर मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम की. उन्हें अंत में न्याय भी मिला. फोरम ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि जो क्लेम की राशि में 12 हजार की कटौती की है वह देना होगा. इसके साथ ही वादी को मानसिक कष्ट के लिए 3 हजार एवं परिवादी को अधिवक्ता शुल्क तथा वाद व्यय के रुप में 2 हजार रुपए देने का आदेश दिया.

यह है पूरा मामला

मोहित गांधी ने Star Health बीमा कंपनी से एक वर्ष के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी ली थी. पॉलिसी की वैधता के दौरान मोहित को किडनी स्टोन को समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. इलाज के पश्चात कुल चिकित्सा खर्च 74,600 आया, जिसे उन्होंने बीमा कंपनी को क्लेम के रूप में प्रस्तुत किया. बीमा कंपनी ने क्लेम तो स्वीकृत किया, लेकिन 12,130 रुपये की कटौती कर केवल 62,470 रुपये का भुगतान किया. जब मोहित ने कटौती के कारणों की जानकारी मांगी तो कंपनी द्वारा प्रोफेशनल फीस एवं प्रोसीजर चार्जेस का हवाला दिया गया. इससे असंतुष्ट होकर मोहित ने जिला उपभोक्ता फोरम में फरियाद लगाई.

सुनवाई के दौरान स्टार हेल्थ एंड एलाईड इंश्योरेंस कंपनी ने इस प्रकरण में पक्ष रखने उपस्थित ही नहीं हुई. इसके अलावा कटौती के कारणों से जुड़े स्पष्ट एवं उचित दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए.