देहरादून। उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता के अंतर्गत नि:शुल्क विवाह पंजीकरण की समय सीमा 26 जनवरी 2026 तक बढ़ाई गई है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक विवाह पंजीकरण नहीं कराया है। उनके लिए यह सही मौका है। आज ही UCC के अंतर्गत निःशुल्क विवाह पंजीकरण का लाभ लें। पहले यह समय सीमा 26 जुलाई 2025 तक थी। जिसे अब 26 जनवरी 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई।
विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी
उल्लेखनीय है कि यूसीसी लागू होने से पूर्व, उत्तराखण्ड विवाह पंजीकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत वर्ष 2010 से 26 जनवरी 2025 तक कुल 3,30,064 विवाहों का पंजीकरण हुआ था, जिनका प्रतिदिन औसत 67 रहा। समान नागरिक संहिता के लागू होने के साथ ही विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया गया है। इससे नागरिकों में विवाह पंजीकरण को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।
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अब तक समान नागरिक संहिता के तहत विवाहों का सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। विवाह पंजीकरण की समस्त प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिससे नागरिकों को बिना किसी कार्यालयीय जटिलता के ऑनलाइन माध्यम से ही पंजीकरण की सुविधा प्राप्त हो रही है। राज्य सरकार नागरिकों से अपील करती है कि वे समय सीमा का लाभ उठाते हुए, शुल्क-मुक्त पंजीकरण की सुविधा का अधिकतम उपयोग करें और UCC के अंतर्गत अपने विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करें।
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