शैलेन्द्र पाठक, बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामजी भारती की याचिका पर सुनवाई करते हुए अध्यक्ष पद से हटाने के आदेश को निरस्त कर दिया है. सत्ता परिवर्तन होने के बाद सरकार ने रामजी भारती को पद से हटाने का आदेश जारी किया था. इस फैसले से रामजी भारती को बड़ी राहत मिली है.
रामजी भारती की नियुक्ति बीजेपी सरकार ने 2018 से 2021 तक के लिए की थी. बीजेपी सरकार ने डोंगरगढ़ निवासी व पूर्व विधायक रामजी भारती की नियुक्ति एक बार देने के बाद दोबारा भी नियुक्ति की थी. आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का होता है. लेकिन नई सरकार ने 28 मई 2019 को रामजी भारती को पद से हटा दिया था इसके खिलाफ रामजी भारती ने अधिवक्ता यूएनएस देव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.
याचिका में कहा गया कि अनुसूचीत जाति आयोग का पद संवैधानिक होता है राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है अतः कार्यकाल पूरा हुए बिना सरकार उनको नही हटा सकती. इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुडी ने माना कि संवैधानिक पद पर नियुक्त अध्यक्ष के कार्यकाल पूरा हुए बिना नही हटाया जा सकता,और ना ही किसी दूसरे को इस पद पर नियुक्ति दी जा सकती है.