लखनऊ. हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने 30 मदरसों को बंद कराने पर बड़ा फैसला दिया है. श्रावस्ती में नेपाल सीमा के पास 30 मदरसों के मामले में अदालत ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को कठघरे में खड़ा करते हुए साफ कहा कि इन संस्थानों की तालीमी सरगर्मियों पर लगाई गई पाबंदी को तुरंत हटाया जाए.

न्यायालय ने योगी सरकार की ओर से जारी नोटिस को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि मदरसों को बिना सुनवाई के धार्मिक शिक्षा देने से रोका गया था. जिस वजह से मदरसों को पक्ष रखने का मौका नहीं मिला. सरकार चाहे तो फिर से नोटिस जारी कर सकती है.

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बता दें कि ये आदेश जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने गुरुवार (21 अगस्त) को सुनाया. श्रावस्ती प्रशासन के जरिये मदरसों के खिलाफ की गई कार्रवाई को जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मदरसों के प्रबंधकों ने कोर्ट में दलील दी थी कि जिला प्रशासन ने उन्हें धार्मिक शिक्षा देने से रोकते हुए संस्थानों को सील करने का नोटिस भेजा था. जो कि एकतरफा कार्रवाई थी.