Crime News : शिवम मिश्रा, रायपुर. राजधानी रायपुर में मकान की खरीद-बिक्री के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी हुई है. आरोप है कि 15 लाख रुपये में मकान का सौदा तय किया गया, लेकिन न तो रजिस्ट्री कराई गई और न ही रकम वापस लौटाई गई. मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है.

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शिकायतकर्ता भूपेंद्र सोनी ने शिकायत में बताया कि टाटीबंध मारुति इनक्लेव निवासी आरोपी ब्रम्हानंद खेमानी के मकान का सौदा 1 करोड़ 35 लाख रुपये में तय हुआ था. इसके एवज में आरोपी ने छह माह में रजिस्ट्री कराने की बात कहते हुए 15 लाख रुपये अग्रिम दिए थे. पैसों के लेनदेन में एक लाख ऑनलाइन, 10 लाख आरटीजीएस/आइएमपीएस से और तीन लाख 99 हजार का चेक के जरिए भुगतान किया गया था. समयावधि पूरी होने के बाद भी खेमानी ने न तो रजिस्ट्री कराई और न ही अग्रिम राशि लौटाई.
शिकायकर्ता ने कई बार मौखिक और लिखित रूप से रजिस्ट्री कराने या पैसे लौटाने के लिए कहा, लेकिन वह टालमटोल करता रहा। भूपेंद्र सोनी ने बताया कि फरवरी 2025 में नोटिस भेजने के बाद भी खेमानी ने मकान की रजिस्ट्री नहीं कराई और उलटे कोर्ट-कचहरी देख लेंगे कहकर डराने की कोशिश की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है.
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