सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात के जामनगर में वनतारा वाइल्डलाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की जांच के लिए 4 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की है। इस सेंटर को रिलायंस फाउंडेशन चलाता है। अदालत ने कहा कि SIT 12 सितंबर तक रिपोर्ट देगी। इसके बाद 15 सितंबर को फिर सुनवाई होगी। इसके आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 2 पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन (PIL) पर दिया है। जिसे एक वकील सीआर जया सुकीन और दूसरी याचिका देव शर्मा ने जुलाई में कोल्हापुर के मंदिर से हाथी ‘माधुरी’ को वनतारा में ले जाने के विवाद के बाद दायर की थी। हथिनी को कई लोग महादेवी भी बुलाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जे. चेलमेश्वर की अगुवाई में गठित यह एसआईटी वनतारा के कार्यकलापों की जांच के अलावा, भारत और विदेशों से जानवरों, विशेष रूप से हाथियों के लाने में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों का समुचित पालन हुआ है या नहीं, इसकी जांच करेगी।

SIT में कौन-कौन?

अधिवक्ता जया सुकीन द्वारा दाखिल जनहित याचिका में केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर व्यापक आरोप लगाए गए हैं। पीठ ने जस्टिस चेलमेश्वर की अगुवाई में गठित इस एसआईटी में उत्तराखंड और तेलंगाना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राघवेंद्र चौहान, मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले और अतिरिक्त आयुक्त सीमा शुल्क अनीश गुप्ता को सदस्य बनाया है। पीठ ने कहा कि हम बेदाग निष्ठा और उच्च प्रतिष्ठा वाले सम्मानित व्यक्तियों, जिनकी सार्वजनिक सेवा लंबी हो, की एक विशेष जांच दल गठन का निर्देश देना उचित समझते हैं।

वनतारा ने SIT गठन का किया स्वागत

दूसरी तरफ, SIT गठित करने के शीर्ष अदालत के फैसले पर वनतारा ने खुशी जाहिर की है। वनतारा ने एक बयान जारी कर कहा, “हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं। वनतारा पारदर्शिता, करुणा और कानून के पूर्ण अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन और ध्यान पशुओं के बचाव, पुनर्वास और देखभाल पर केंद्रित रहेगा। हम विशेष जांच दल को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे और अपने सभी प्रयासों के केंद्र में पशुओं के कल्याण को रखते हुए, ईमानदारी से अपना काम जारी रखेंगे।”

बयान में आगे कहा गया है, “हम अनुरोध करते हैं कि इस प्रक्रिया को बिना किसी अटकलबाज़ी के और हमारे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले पशुओं के सर्वोत्तम हित में होने दिया जाए।”

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