शिखिल ब्यौहार, भोपाल। सागर में हाईटेंशन की चपेट में आकर 14 साल के बच्चे के हाथ गंवाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मंत्री और वर्तमान BJP विधायक भूपेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार से भी 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है।
बता दें कि बीना थाना क्षेत्र के बरदा गांव का यह पूरा मामला है। जहां खेलते समय 14 वर्षीय मानस शुक्ला का हाथ क्रशर के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया था। जिसकी वजह से उसके हाथ कट गए थे। इस मामले में कोर्ट में लापरवाही के कारण दुर्घटना होने का आरोप लगाते हुए याचिका लगाई गई थी।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मुख्य सचिव को भेजा नोटिसः पूर्व मंत्री के भतीजे मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप
परिजनों का आरोप है कि विधायक भूपेंद्र सिंह ठाकुर और उनके भांजे लखन सिंह ठाकुर यहां खनन कर रहा था। घटना के बाद भी पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। शिकायतकर्ता को झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की कोशिश और धमकी देने का भी आरोप है।
मानवा अधिकार आयोग ने सरकार से FIR दर्ज करने और कार्रवाई रोकने की वजह बताने के लिए कहा। आयोग ने पूछा कि मानस शुक्ला के परिवार को 10 लाख का मुआवज़ा क्यों न दिया जाए? आयोग ने कहा यह मामला सत्ता के दुरुपयोग और जनता के भरोसे से खिलवाड़ का है। आयोग ने यह भी ध्यानाकर्षित किया है कि खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह ने झूठे आरोपों वाले पत्र भेज कर आयोग की कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास किया।
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