शिखिल ब्यौहार, भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के एक मामले में दोषी को 4 साल 7 महीने अतिरिक्त जेल में रखने के मामले में मध्यप्रदेश सरकार को 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। सागर जिले के इस मामले में आरोपी को सात साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सजा की अवधि पूरी होने के बाद भी उसे रिहा नहीं किया गया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मध्यप्रदेश सरकार की लापरवाही के लिए कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने इसे गंभीर चूक बताते हुए कहा कि इस तरह की अवैध हिरासत किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है।

रेप के मामले में ट्रायल कोर्ट ने साल 2004 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी

सागर जिले के सोहन सिंह उर्फ बबलू को रेप के मामले में ट्रायल कोर्ट ने साल 2004 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ सोहन सिंह ने मप्र हाईकोर्ट में अपील दायर की। अक्टूबर 2007 में हाईकोर्ट ने सजा को उम्रकैद से घटाकर 7 साल कर दी थी। 2021 में वो सजा के 7 साल पूरे हो गए, लेकिन सोहन की रिहाई नहीं हुई। लीगल एड के जरिए वरिष्ठ अधिवक्ता महफूज ए नाजकी के पास इस केस की फाइल पहुंची। नाजकी ने पुलिस और लीगल एड टीम से बातचीत की। तो 6 जून 2025 को वह जेल से छूट गया। बाद में मुआवजा मांगा तो कोर्ट ने देखा कि उसे साढ़े चार साल अतिरिक्त जेल में रखा। दोषी की ओर से एडवोकेट हिमांशु गुप्ता ने कोर्ट को जानकारी दी। उसके अनुसार 4 साल 7 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का आदेश दिया गया।

  • -2004- ट्रायल कोर्ट से आजीवन कारावास
  • -2007- MP हाईकोर्ट ने सजा घटाकर 7 साल की।
  • -2021- सजा के 7 साल पूरे हो गए।
  • -जमानत के दिन छोड़कर 4 साल 7 महीने ज्यादा जेल में रखा
  • -2025-6 जून को दोषी को रिहा किया गया।
  • -2025 अगस्त में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, राज्य सरकार से जवाब-तलब
  • -8 सितंबर 2025 को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश हुआ

जेल से रिहा होने के बाद सोहन इंदौर में एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नोकरी कर रहा है। जेल में बिताए उन दिनों को कोष रहा, जो शासन-प्रशासन की भूलवश जेल में गुजार दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फैसला सुना दिया कि सोहन सिंह उर्फ बबलू को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। यह कब मिलता है। हम भी इंतजार करते हैं और सोहन तो इंतजार कर ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे केस ओर न मिलें, जेलों में इनकी पड़ताल कर लें।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H