जबरन धर्मांतरण और शोषण का एक सनसनीखेज मामले हरियाणा के नूंह (Nuh News) से सामने आया है. यहां एक पीड़िता ने आजम नाम के शख्स पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की थी. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने धमकी देकर जबरन उसका धर्मांतरण कराया. कलमा भी पढ़वाया और नाम बदलकर ‘साईबा’ रख दिया. अब पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शख्स आजम को गिरफ्तार कर लिया है. यह हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम, 2022 के तहत नूंह में पहली गिरफ्तारी हुई है.

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक गांव की रहने वाली हैं. वह कई वर्षों से नूंह में अपने दो बच्चों के साथ किराए पर रहकर मजदूरी कर जीवन यापन कर रही थीं. 2008 में उसकी शादी छुट्टन नामक व्यक्ति से हुई थी, जो नूंह में मजदूरी करता था. लेकिन नशे की लत और आपराधिक गतिविधियों के चलते उनका शादी टूट गई. हत्या के मामले में छुट्टन के जेल जाने के बाद, शीला ने अकेले बच्चों की परवरिश शुरू की.

मदद के बहाने बनाया शोषण का शिकार

पीड़िता आरोप है कि वर्ष 2020 में उसकी मुलाकात नूंह निवासी आजम से हुई, जिसने शुरू में मदद का भरोसा दिया और बच्चों की देखभाल की बात की. धीरे-धीरे वह उसके घर आने-जाने लगा और प्रेम प्रस्ताव देने लगा. कुछ समय बाद आजम उसे और बच्चों को नोएडा, पानीपत और भिवाड़ी ले गया. भिवाड़ी में रहने के दौरान, जून 2020 में वह एक मौलाना को साथ लाया और धमकी देकर जबरन धर्मांतरण कराया और कलमा पढ़वाया. इतना ही नहीं, नाम बदलकर साईबा रख दिया और जबरन निकाह भी कराया.

मंदिर तोड़ा, मूर्तियों का अपमान और शारीरिक शोषण

पीड़िता का आरोप है कि धर्मांतरण के बाद आजम का व्यवहार पूरी तरह बदल गया. उसने घर में बने मंदिर को तोड़ दिया और हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों का अपमान किया. इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि उसे बुर्का पहनने, नमाज पढ़ने और तबलीगी जमात से जुड़ने का दबाव डाला. उसके साथ कई बार मारपीट और गाली-गलौज की. जबरन प्रतिबंधित मांस भी खिलाया गया. आधार और दस्तावेज़ों में जबरन नाम बदलवाने का दबाव बनाया गया.

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

इस दौरान पीड़िता को पता चला कि आजम पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं. जब वह आजम के गांव मालब गई तो उसकी पहली पत्नी और ससुरालवालों ने उस पर हमला कर दिया. वो किसी तरह से जान बचाकर वापस नूंह लौटी, लेकिन आजम फिर आकर उसके साथ रहने लगा. उसने शीला की मजदूरी की कमाई छीनना और मानसिक व शारीरिक शोषण जारी रखा. इसके अलावा, पीड़िता का आरोप है कि आजम के साले कल्लू और हक्कू उसे फोन पर अश्लील बातें करते और शादी का दबाव बनाते हैं.

क्या कहा एसपी नूंह ने

पीड़िता की शिकायत पर नूंह महिला थाना में आईपीसी की धारा, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75, और हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 12(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है. एसपी नूंह राजेश कुमार के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी आजम को गिरफ्तार कर लिया है. बताया कि यह जिले में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पहली गिरफ्तारी है और मामले की गहन जांच की जा रही है.

पीड़िता की मांग, सुरक्षा और न्याय

पीड़िता ने प्रशासन से मांग की है कि उसे और उसके नाबालिग बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. एसपी नूंह ने इस कार्रवाई को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया है.

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