Health Insurance GST Exemption 2025: देश में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीधारकों के लिए बड़ी खबर है. 22 सितंबर 2025 से बीमा प्रीमियम पर GST की दर को 18% से घटाकर शून्य कर दिया जाएगा. यानी पॉलिसीधारकों को इस बदलाव के बाद प्रीमियम में छूट मिलने लगेगी. लेकिन कुछ लोग इस नई सुविधा का इंतजार करते हुए समय पर प्रीमियम नहीं भर रहे हैं और इसके चलते उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है.

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Health Insurance GST Exemption 2025
Health Insurance GST Exemption 2025

पुराने पॉलिसीधारक क्यों रहें सतर्क

अगर आपकी पॉलिसी की रिनुअल 22 सितंबर से पहले निर्धारित है और बीमा कंपनी ने पहले ही इनवॉइस जारी कर दिया है, तो आपको पुराने नियम के हिसाब से GST का भुगतान करना ही होगा. इसका मतलब यह है कि आप 22 सितंबर से मिलने वाली GST छूट का लाभ नहीं उठा पाएंगे.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इस दुविधा से बचने के लिए आप अपनी बीमा कंपनी से संपर्क करें और पूछें कि क्या इनवॉइस को 21 सितंबर के बाद जारी किया जा सकता है. कई बीमा कंपनियां इस मामले में लचीलापन दिखा सकती हैं, खासकर उन पॉलिसियों के लिए जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है.

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नई पॉलिसी लेने वालों को फायदा

अगर आप नई पॉलिसी लेने की योजना बना रहे हैं, तो 22 सितंबर का इंतजार करें. इस तारीख के बाद प्रीमियम भरने पर GST मुक्त प्रीमियम का लाभ मिलेगा और पॉलिसी की कवरेज भी बनी रहेगी.

समय पर प्रीमियम भुगतान क्यों जरूरी

विशेषकर सीनियर सिटीजन और पुराने पॉलिसीधारकों के लिए समय पर प्रीमियम भरना जरूरी है. प्रीमियम में देरी करने पर आप No-Claim बोनस, प्रीमियम में छूट और अन्य लाभों से वंचित रह सकते हैं. इसके अलावा, अगर भुगतान में देरी होगी, तो पॉलिसी की कवरेज में भी गैप आ सकता है.

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GST छूट का बड़ा फायदा (Health Insurance GST Exemption 2025)

GST काउंसिल की हालिया बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर 18% तक लगने वाला टैक्स हटाकर शून्य कर दिया गया है. इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को यह होगा कि बीमा प्रीमियम सस्ता हो जाएगा और बीमा खरीदना अधिक किफायती बन जाएगा. LIC और अन्य बीमा कंपनियों के पुराने और नए पॉलिसीधारक दोनों को इस बदलाव से फायदा होने की उम्मीद है.

बीमा विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला लंबे समय में पॉलिसीधारकों के लिए लाभकारी रहेगा. लेकिन टैक्स बचाने के लालच में कवरेज में किसी भी तरह की कमी नहीं आने देनी चाहिए. पुराने पॉलिसीधारक अगर 22 सितंबर से पहले प्रीमियम का भुगतान करेंगे, तो उन्हें छूट का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए समय रहते भुगतान करना ही बेहतर है.

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