कुमार इंदर, जबलपुर। Indore Truck Accident: मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए दर्दनाक ट्रक हादसे पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने इस घटना को लेकर पुलिस कमिश्नर को तलब किया है। अगली सुनवाई में कमिश्नर को वर्चुअली हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने पूछा- नो एंट्री में कैसे घुसा ट्रक?

एमपी हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि शहर में नो एंट्री रहते कैसे घुस गया ट्रक ? चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डबल बेंच ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 23 सितंबर को मामले की सुनवाई की तारीख तय की है। 

ACP, ASI समेत कई अधिकारी सस्पेंड

सीएम डॉ. मोहन यादव ने हादसे की रिपोर्ट मिलते ही ACP, ASI समेत कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही ट्रैफिक DCP को भोपाल अटैच कर दिया है। वहीं मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

 यूं हुआ था हादसा

बता दें, 15 सितंबर को इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर शिक्षक नगर में एक ट्रक बेकाबू हो गया। वह भीड़ और कई वाहनों को कुचलता हुआ चला गया। इसमें कुछ लोगों की जान चली गई। इस हादसे के दौरान ट्रक में आग भी लग गई। इस हादसे में वहां खड़े लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। सूचना मिलते ही बचाव दल, पुलिसकर्मी और फायरब्रिगेड मौके पर पहुंच गए थे।

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