कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के इंदौर सड़क हादसे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इंदौर पुलिस कमिश्नर HC में वर्चुअली हाजिर हुए। वहीं डीसीपी ट्रैफिक व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। पुलिस कमिश्नर ने लिखित जवाब पेश किया। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस कमिश्नर को एंट्री प्वाइंट और नो एंट्री में घुसे ट्रक का सीसीटीवी फुटेज मांगा है।

जबलपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को इंदौर सड़क हादसे मामले में सुनवाई हुई। इंदौर पुलिस कमिश्नर इस सुनवाई में वर्चुअली और DCP ट्रैफिक व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। पुलिस कमिश्नर की ओर से लिखित जवाब पेश किया गया है। उन्होंने अब तक हुई कार्रवाई और घटना के दोहराव ना होने देने पर जवाब दिया।

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वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस कमिश्नर को शहर के एंट्री प्लाइंट और उस सड़क का जहां नो एंट्री में ट्रक घुसा था, उसका सीसीटीवी फुटेज पेश करने के लिए निर्देशित किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी।

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गौरतलब है कि आर्थिक राजधानी इंदौर में 15 सितंबर को एक ट्रक नो-एंट्री में घुस गया था। इस दौरान कई वाहनों को टक्कर मारी थी। हादसे में तीन लोगों की मौत हुई थी जबकि 12 लोग घायल हुए थे। ट्रक का ड्राइवर नशे में था और गाड़ी के नीचे आए वाहनों को करीब एक किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया था। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था।

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