2020 के दिल्ली दंगों के साजिशकर्ता और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा मर्डर केस(Ankit Sharma murder case) के आरोपी ताहिर हुसैन(Tahir Hussain) को आज दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) से झटका लगा। अदालत ने पूर्व पार्षद को बेल देने से इनकार कर दिया। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा, “जमानत याचिका खारिज की जाती है।” ताहिर हुसैन इस मामले में 5 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ गंभीर आरोप तय किए गए हैं।
ताहिर हुसैन ने इस मामले में पिछले साल दिसंबर में भी जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि, नए घटनाक्रम सामने आने के बाद फरवरी में उन्होंने यह याचिका वापस ले ली और ट्रायल कोर्ट में जाने की अनुमति प्राप्त की। 12 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि जमानत देने के लिए परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद हुसैन ने राहत पाने के लिए फिर से हाई कोर्ट का रुख किया।
ताहिर हुसैन इस मामले में पांच साल से ज्यादा समय से हिरासत में हैं। यह मामला एफआईआर मृतक के पिता की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उनके पिता ने दंगों के दौरान अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। अंकित शर्मा, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में अधिकारी थे, उस दिन शाम करीब 5 बजे किराने और घर का सामान लेने के लिए घर से निकले थे। लेकिन कई घंटों तक वह घर नहीं लौटे। बाद में उनका शव एक नाले से बरामद हुआ और जीटीबी अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित किया।
अंकित शर्मा, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में अधिकारी थे, उस दिन शाम करीब 5 बजे घर से किराने और अन्य सामान लेने निकले थे। कई घंटों तक घर न लौटने पर उनका शव चांद बाग पुलिया के पास एक नाले में मिला। उनके सिर, चेहरे, सीने, पीठ और कमर पर धारदार हथियारों से चोट के कई निशान पाए गए। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें पूरा शक है कि हत्या का जिम्मेदार मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन और उसके साथियों हैं। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उनके शरीर पर धारदार हथियार और किसी भारी चीज से कुल 51 चोटों के निशान थे।
मार्च 2023 में ट्रायल कोर्ट ने ताहिर हुसैन, हसीन, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनास, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम और मुंतजिम के खिलाफ आरोप तय किए। सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 147, 148, 153A, 302, 365, 120B, 149, 188 और 505 के तहत आरोप तय किए गए। ताहिर हुसैन पर अतिरिक्त रूप से IPC की धारा 109 और 114 के तहत भी आरोप लगाए गए। आरोपी नाजिम पर हथियार अधिनियम की धारा 25 के तहत भी आरोप लगाए गए।
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