कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान विशेष टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि एट्रोसिटी एक्ट और महिलाओं को संरक्षण देने वाले कानूनों का दुरुपयोग ब्लैकमेलिंग और बदला लेने के लिए किया जा रहा है। यह समाज के लिए खराब है, लिहाजा गुना के कैंट थाने में दर्ज गैंगरेप और एट्रोसिटी के मामले को सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
जमानत पर छूटे लोगों ने ली हाईकोर्ट की शरण
दरअसल मामले में आनंद सिंह लोधा और बृजेंद्र शर्मा आरोपी थे। संभवतः यह पहला ऐसा मामला है, जहां गैंगरेप और दलित उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत भी संभवत नहीं हो पाती। ऐसे मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर छूटे लोगों द्वारा हाईकोर्ट की शरण ली, जहां से उन्हें यह राहत मिली। हाईकोर्ट ने FIR को ही निरस्त कर दिया है। खास बात यह है कि दलित समुदाय से संबंध रखने वाली महिला ने अपने बयान में आनंद लोधा का जिक्र नहीं किया था। घटना के 3 साल बाद FIR दर्ज कराई थी।
वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं
पीड़ित के वकील ने कोर्ट को बताया कि कथित रूप से महिला और उसका पति एक नाबालिग के शोषण के मामले में नामजद हैं। इस तथ्य के बारे में भी जानकारी कोर्ट से छुपाई गई। अधिवक्ता मधुर भार्गव का कहना है कि व्यक्तिगत बदले की भावना से कानूनी प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए महिला ने दलित उत्पीड़न और दुष्कर्म जैसी धाराओं में यह अपराध दर्ज कराया था। जबकि वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं था।
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FIR विशुद्ध रूप से प्रतिशोध और कानूनी दांवपेच के लिए
रेप का मामला 2021-22 के बीच का बताया गया और शिकायत 2024 में की गई। देरी से शिकायत के बारे में भी फरियादी ने कोई संतोषजनक जवाब कोर्ट को नहीं दिया। अधिवक्ता के महिला और आरोपी के बीच एक दुकान को लेकर विवाद था। इसी के चलते महिला ने कानूनी प्रक्रिया और बदले की भावना से एफआईआर कराई थी। न्यायालय ने माना कि यह FIR विशुद्ध रूप से प्रतिशोध और कानूनी दांवपेच का लाभ उठाने के मकसद से की गई है। इसलिए कोर्ट ने इस FIR को ही खारिज कर दिया।
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