कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म और आत्महत्या करने के लिए उकसाने के तीन आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपियों में दो की उम्र 22 और एक की 21 साल है। पॉक्सो विशेष कोर्ट ने आरोपियों पर कुल 61 हजार का जुर्माना लगाया है।

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दुष्कर्म किया और आत्महत्या के लिए उकसाया

दरअसल यह मामला नाबालिग के साथ दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ा है,जिसकी सुनवाई पॉक्सो विशेष कोर्ट में चल रही थी। 1 जनवरी 2023 को नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी अंकित ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसे आत्महत्या के लिए उकसाया था। आरोपी विक्रम और सुनील भी इसमें शामिल थे। ऐसे में आरोप सिद्ध होने पर आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई।

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जुर्माने की राशि भी पीड़िता के परिवार को दी जाएगी

आरोपियों में अंकित बघेल पर 26 हजार और विक्रम जाटव पर 25 हजार रुपये और सुनील बघेल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा कोर्ट ने न्यायालय ने पीड़िता के परिवार को 4 लाख रुपये की प्रतिकर राशि देने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा जुर्माने की राशि भी पीड़िता के परिवार को दी जाएगी। इस मामले में न्यायालय का फैसला एक बड़ा संदेश देता है कि इस तरह के अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानकारी धर्मेंद शर्मा- शासकीय अधिवक्ता ने दी।

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