मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप(cough syrup) के सेवन से 22 बच्चों की मौत के मामले के बाद दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को साफ निर्देश दिए हैं कि इस सिरप को न तो प्रेस्क्राइब किया जाए और न ही बेचा जाए। मंत्री ने कहा कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य बचाने के लिए तुरंत आवश्यक है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हमने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए यह सख्त कदम उठाया है। पिछले छह महीनों से इस सिरप बनाने वाली कंपनी को कोई टेंडर नहीं दिया गया है। सभी अस्पतालों और केमिस्ट दुकानों को इस दवा को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।”
स्रेसन फार्मा के मालिक पर शिकंजा
इस बीच, कानूनी कार्रवाई भी तेज हो गई है। छिंदवाड़ा की परासिया कोर्ट ने स्रेसन फार्मा के मालिक रंगनाथन को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। रंगनाथन को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था। छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने बताया कि विशेष जांच दल (SIT) ने रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उनकी मेडिकल जांच की गई और अब उन्हें छिंदवाड़ा लाया जा रहा है।
ड्रग्स कंट्रोलर की सख्त हिदायत
इस बीच, मामले में कानूनी कार्रवाई भी तेज हो गई है। छिंदवाड़ा की परासिया कोर्ट ने स्रेसन फार्मा के मालिक रंगनाथन को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उन्हें विशेष जांच दल (SIT) ने चेन्नई से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच पूरी की गई और अब उन्हें छिंदवाड़ा लाया जा रहा है। इसी बीच, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। DCGI के प्रमुख डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने 7 अक्टूबर को एक पत्र में लिखा, “दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और तैयार उत्पादों की जांच बेहद जरूरी है।” उन्होंने सभी राज्य ड्रग नियंत्रकों से कहा है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी संदिग्ध कंपनी या उत्पाद पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
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