प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगदारी और जमीन कब्जा मामले में उन्हें राहत दी है। इलाहाबाद HC ने अगले आदेश तक ट्रायल कोर्ट में मुकदमे की पूरी कार्रवाई पर रोक लगाई है।
आरोप राजनीतिक साजिश का हिस्सा
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने इरफान सोलंकी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। जिस पर आज सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इरफान सोलंकी पर चल रहे मुकदमे की पूरी कार्यवाही पर रोक लगा दी। इस दौरान सोलंकी के वकील ने कहा कि आरोप राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं और सबूत कमजोर हैं।
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क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि 25 दिसंबर 2022 को जाजमऊ थाना क्षेत्र के विमल कुमार ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सोलंकी के साथ -साथ कमर आलम , शाहिद लारी और बिल्डर हाजी वसी के खिलाफ धमकी, मारपीट और रंगदारी समेत संपति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वादी ने आरोप लगाया था कि सोलंकी ने इनके साथ मिलकर जाजमऊ स्थित आराजी संख्या 963 जिसका रकबा एक हजार वर्ग मीटर जमीन था। उस पर जबरन कब्जा कर लिया।
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