वैशाली। राजद के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र एवं जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के खिलाफ महुआ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। महुआ थानाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि तेज प्रताप यादव की बोलेरो गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर और सायरन लाइट लगाकर प्रचार किया गया है इस लिए ये आचार संहिता का उल्लंघन है। वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर महुआ के सीओ ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार

तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र से जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार हैं। नामांकन पर्चा दाखिल करने के दौरान उनकी बोलेरो गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर और सायरन लाइट लगी मिली, जिससे वह पुलिस एस्कॉर्ट के रूप में भी दिखाई दी। चुनावी आचार संहिता के तहत किसी भी प्रत्याशी को ऐसी कोई सरकारी सुविधा देना प्रतिबंधित है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए महुआ थाने में तेज प्रताप यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस संबंध में एसपी ललित मोहन शर्मा ने भी जानकारी दी कि तेज प्रताप यादव के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है।

आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई

महुआ के सीओ मनी कुमार वर्मा ने स्वयं आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें तेज प्रताप यादव का नाम प्रमुख आरोपी के रूप में है। पुलिस की जांच में पाया गया कि उक्त बोलेरो वाहन सरकारी वाहन नहीं था फिर भी उस पर पुलिस का स्टिकर और सायरन लाइट का गैरकानूनी प्रयोग किया गया, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। इस आधार पर महुआ थाना में धारा 319(2), 223 और 176 बीएनएस के तहत मामला संख्या 1025/25 दर्ज किया गया है।

कब की है घटना?

घटना 16 अक्टूबर की है जब तेज प्रताप यादव नामांकन के लिए महुआ अनुमंडल कार्यालय पहुंचे थे। वायरल वीडियो में एक सफेद रंग की बोलेरो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR-03AR/1820 है, उस पर नीला और लाल रंग का पुलिस हूटर और सायरन लाइट लगे हुए थे। यह वाहन जनशक्ति जनता दल के कार्यकर्ताओं के बीच चलता दिख रहा था, जिसमें तेज प्रताप यादव के समर्थक सवार थे। चुनावी माहौल में इस प्रकार की पुलिस एस्कॉर्टिंग और सरकारी सुविधा देना आदर्श चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन माना जाता है। इसी कारण जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता-2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।पुलिस ने इस मामले पर प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है और मामले की जांच जारी है।