रायपुर। अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने “श्रेष्ठ योजना” (SHRESHTA – Scheme for Residential Education for Students in High Schools in Targeted Areas) के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025, शाम 5 बजे निर्धारित की गई है।

राष्ट्रीय स्तर पर चयन प्रक्रिया

श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (श्रेष्ठ) – NETS के माध्यम से कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश के लिए 3000 नए विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। चयनित विद्यार्थी कक्षा 12वीं तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्कूलों का आवंटन विद्यार्थियों की योग्यता और प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाता है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित यह योजना 2022-23 से लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाना और उन्हें निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

विद्यालय चयन के मापदंड

श्रेष्ठ योजना के तहत चयनित विद्यालयों के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित हैं:

  • न्यूनतम 5 वर्षों से निरंतर संचालन में होना।
  • पिछले तीन वर्षों में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में कम से कम 75% उत्तीर्णता दर।
  • कक्षा 9वीं और 11वीं में अतिरिक्त रूप से कम से कम 10 अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के समायोजन हेतु आवश्यक सुविधाएँ।

भारत सरकार उठाएंगे चयनित विद्यार्थियों का पूरा खर्च

चयनित विद्यार्थियों के शिक्षण एवं छात्रावास शुल्क का पूरा व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। विद्यार्थियों को किसी प्रकार का शुल्क या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता। शैक्षणिक समायोजन के लिए ‘ब्रिज कोर्स’ का वार्षिक शुल्क 10% तक सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

जानिए कब तक कर सकेंगे आवेदन

योजना के अंतर्गत आवेदन NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है। आवेदन सुधार के लिए 1 से 2 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन विंडो खुली रहेगी। विस्तृत दिशा-निर्देश और सार्वजनिक सूचना https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s388a839f2f6f1427879fc33ee4acf4f66/uploads/2025/10/202510101384621454.pdf पर उपलब्ध हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने जिलों में स्कूलों, वेबसाइटों और सोशल मीडिया के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। इसका उद्देश्य है कि पात्र विद्यार्थी समय पर आवेदन कर सकें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ उठा सकें।

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