गरियाबंद। बवासीर के इलाज में लापरवाही बरतने पर आदिवासी युवक की मौत हुई थी। इस मामले में गरियाबंद ने मामला दर्ज कर झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला गरियाबंद सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
थाना गरियाबंद में 23 अगस्त को जागेश्वर देवदास ने मामले की शिकायत की थी। इस पर मृतक पुरूषोत्म ध्रुव का शव मर्ग इंटीमेशन कर जांच पंचनामा में लिया गया। मृतक के शव का पंचनामा के बाद शव का पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा गलत तरीके से सर्जरी करने से मृत्यु होना पाया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतक पुरूषोत्तम ध्रुव पिता दुलखू राम ध्रुव उम्र 45 साल ग्राम पेण्ड्रा थाना व जिला गरियाबंद के परिजन एवं गवाह को पूछताछ कर कथन लेख किया गया।

पूछताछ में बताया गया कि संजू एवं बबलू नाम के व्यक्ति ने इलाज एवं सर्जरी करने अधिकृत नहीं होते हुए बिना पर्याप्त सुरक्षा साधन के पुरूषोत्तम ध्रुव का इलाज किया गया, जिसके कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति से पुरूषोत्तम ध्रुव की मृत्यु हो गई। आरोपी संजू एवं बबलू का कृत्य आपराधिक मानव वध की धारा 105,3(5) भा. न्याय. सं. का पाए जाने पर मर्ग जांच पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
विवेचना के दौरान प्रकरण के आरोपी बबलू ताण्डी की पतासाजी पर आरोपी बबलू ताण्डी उर्फ थबीर ताण्डी पिता खेत्रताण्डी उम्र 54 साल साकिन ग्राम कोमना दुरीयापड़ा थाना कोमना जिला नुवापाड़ा (उड़ीसा) को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।पूछताछ में आरोपी बबलू ताण्डी उर्फ थबीर ताण्डी ने मृतक पुरूषोत्तम ध्रुव का भगन्दर बीमारी का इलाज बिना प्रर्याप्त सुरक्षा साधन के व बिना वैध लायसेंस के अपने साथी संजू के साथ मिलकर इलाज करने के दौरान मृत्यु होना स्वीकार किया गया। आरोपी बबलू ताण्डी उर्फ थबीर ताण्डी निवासी ग्राम कोमना दुरीयापड़ा थाना कोमना जिला नुवापाड़ा के विरूध्द प्रर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आज विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

