रायगढ़। छत्तीसगढ़ के धरमजयगढ़-कापू मार्ग पर हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना में तीन निर्दोष लोगों की मौत के बाद पुलिस ने नाबालिग कार चालक और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दशहरा के दिन हुई इस भीषण दुर्घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की और उसके पिता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

तेज रफ्तार कार ने छीनी तीन जिंदगियां
घटना 30 अक्टूबर की है, जब एक सफेद रंग की कार (सीजी 13 बीई 1285) तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाते हुए तीन राहगीरों को कुचलते हुए निकल गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक और सवार मौके से फरार हो गए।

इस हादसे में जान गवाने वालों की पहचान ललीता मिंज (35 वर्ष, रामपुर निवासी), अमित किड़ो (25 वर्ष, सुगापानी, मैनपाठ) और फकीर मोहन पटेल (छोटे परसादा, कनकबीरा, सारंगढ़) के रूप में हुई है। तीनों सामान्य रूप से सड़क किनारे खड़े या बाइक पर सवार थे, जब यह हादसा हुआ।
घटना की सूचना पर धरमजयगढ़ थाना प्रभारी सीताराम ध्रुव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। साथ ही अज्ञात चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 282/25, धारा 106(1) BNS और 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
सीसीटीवी और गवाहों ने खोला राज
पुलिस जांच में सामने आया कि मिरिगुड़ा निवासी घनश्याम महिलाने की नाबालिग पुत्री कार चला रही थी। यह जानकारी सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान से मिली। कुछ लोगों ने जांच के दौरान पुलिस पर चालक को बचाने के आरोप लगाए, लेकिन थाना प्रभारी सीताराम ध्रुव ने निष्पक्ष जांच करते हुए वास्तविक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। नाबालिग चालक और उसे वाहन चलाने देने वाले पिता दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है।
आरोपियों पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज
पुलिस ने नाबालिग वाहन चालक को विधि संघर्षरत बालक के रूप में अभिरक्षा में लिया और नाबालिग को वाहन चलाने देने वाले पिता पर गैर-इरादतन हत्या की धारा 105 BNS, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199(ए), 3/181, 4/181 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी सीताराम ध्रुव ने कहा कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल अवैध है, बल्कि यह गंभीर जानमाल की हानि का कारण बन सकता है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की है। जांच के दौरान अन्य संलिप्त व्यक्तियों पर भी विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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