दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा(Kapil Mishra) को सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उनकी कथित भूमिका की आगे जांच का निर्देश दिया गया था। कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने इस फैसले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) वैभव चौरसिया के 1 अप्रैल, 2025 के आदेश को रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद कपिल मिश्रा को 2020 के दंगों मामले में आगे की जांच से राहत मिल गई है।

दिल्ली पुलिस ने क्या दी थी दलील?

दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि ACJM के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आगे की जांच का निर्देश देने में गलती हुई है। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि दंगों में बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाले UAPA मामले के लंबित होने के बावजूद, ACJM ने जांच का निर्देश देकर विशेष कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया। दिल्ली पुलिस ने इस दौरान कपिल मिश्रा को निर्दोष बताया।

मोहम्मद इलियास की याचिका पर मजिस्ट्रेट ने दिया था आदेश

ACJM वैभव चौरसिया ने यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास की ओर से दायर याचिका पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ नए सिरे से जांच के आदेश पारित किए थे। इलियास ने याचिका में दावा किया था कि 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान उन्होंने मिश्रा और अन्य लोगों को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कर्दमपुरी में सड़क अवरुद्ध करते और विक्रेताओं के ठेलों को नष्ट करते देखा। उन्होंने मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।

दंगे में गई थी 53 लोगों की जान

फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए। यह दंगा करीब एक सप्ताह तक चला। इस दौरान बड़े पैमाने पर आगजनी और हिंसा की घटनाएं हुईं। बाद में पुलिस ने दंगे में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी दौरान कपिल मिश्रा का नाम भी चर्चा में आया। उन पर दंगे को भड़काने का आरोप लगाया गया था, हालांकि कपिल मिश्रा ने इन आरोपों से इनकार किया।

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