कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के सागर जिले की देवरी नगर पालिका अध्यक्ष को हाईकोर्ट ने पद पर बहाल कर दिया है। मामले में हाईकोर्ट ने कहा- निर्वाचित प्रतिनिधि को सिर्फ संदेह के आधार पर हटा नहीं सकते है। कोर्ट के फैसले के बाद नगर पालिका की सियासी माहौल गरमा गया है।
वित्तीय अनियमितता के आरोप में हुई थी कार्रवाई
दरअसल 25 अगस्त, 2025 को सरकार ने नेहा जैन को पद से हटा दिया था। नगर पालिका अध्यक्ष को वित्तीय अनियमितता के आरोप में पद से हटा दिया था। वहीं विपक्षी पार्षदों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था। मामले को लेकर जिले में बड़ी राजनीति हुई थी। मामले की गूंज राजधानी भोपाल तक हुई थी।
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जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने सुनाया फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि- निर्वाचित जनप्रतिनिधि को हटाने के लिए ठोस प्रमाणों की आवश्यकता है। सिर्फ संदेह के आधार पर करवाई नहीं की जा सकती है। जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।


