कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लोकपाल की नियुक्ति के मामले में विज्ञापन में अधिवक्ताओं को आमंत्रित न करने पर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन और नियामक आयोग को नोटिस जारी किया है। जिसमें न्यायालय ने आवेदक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। टीकमगढ़ निवासी अधिवक्ता कृष्णकांत खरे ने यह याचिका लगाई है।
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याचिका में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा दिनांक 9 10.2025 को जारी विज्ञापन को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील दिनेश उपाध्याय ने तर्क प्रस्तुत किया कि इस संबंध में 2021 के जो नियम राज पत्र में प्रकाशित किए गए हैं, उसमें नियम 4, 3 में लोकपाल की नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता लीगल अफेयर निर्धारित की है, किंतु विज्ञापन में लीगल अफेयर्स के तहत जिला न्यायाधीश के पद पर कार्य करने की 2 वर्ष के अनुभव अनिवार्यता की गई है जो कि अवैध है, क्योंकि लीगल अफेयर्स के अंतर्गत अधिवक्ता भी आते हैं।
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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि शर्त के अनुसार कहा है कि योग्य व्यक्ति वही होगा, जो कि दो साल तक जिला न्यायाधीश के पद पर कार्य करते हुए अनुभव हो। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी।
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