कर्ण मिश्रा. ग्वालियर जिला कोर्ट के विशेष न्यायालय में जब्त हुए पौधे न्यायालय के आदेश पर अपनी गवाही देने खुद कोर्ट पहुंचे. जहां कोर्ट ने फिजिकल चेक करने के दौरान पौधों के दर्द को देखा और सख्त आदेश दिया है. ये सभी पौधे अवैध मादक पदार्थ जब्ती के दौरान साथ में ही जब्त किये गए थे. पौधों की उपेक्षा पर जांच अधिकारी को कोर्ट ने फटकार लगाई है.

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है की हरियाली बचाने में हुई यह उदासीनता चिंताजनक है. पुलिस जांच अधिकारी पर कार्रवाई के लिए SP और IG को निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं.

दरअसल, यह मामला थाना झांसी रोड क्षेत्र से जुड़े अपराध का है. जहां पुलिस ने बीती 19 अक्टूबर को एक ट्रक से 280 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजे के साथ 1075 सोफ़ानी नर्सरी के पौधों को भी जब्त किया था. न्यायालय की जांच में यह बात सामने आई कि मामले की जांच कर रहे उपनिरीक्षक आशीष शर्मा ने घटना के बाद जब्त किए गए पौधों की सही तरीके से अभीरक्षा नहीं की. साथ ही लगभग 20 दिन से ज्यादा वक्त निकलने के बाद कोर्ट से इस विषय में मार्गदर्शन मांगा.

इस दौरान कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट पेश की गई. उसमें जब्त किए गए पौधों की संख्या 1075 से घटकर 325 बताई गई. बचे हुए पौधों का क्या हुआ किस स्थिति में है, इसके बारे में केस डायरी में भी उल्लेख नहीं किया गया. ऐसे में कोर्ट के निर्देश पर सभी जब्त पौधे कोर्ट में पेश हुए. जहां न्यायालय ने फिजिकल चेक करने के बाद पौधों की दुर्दशा देखी.

इस गंभीर लापरवाही पर विशेष न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान समय में जब पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार न्यायपालिका और समाज जागरूकता अभियान चला रहा है. ऐसे में जांच अधिकारी का यह रवैया बड़ी लापरवाही और उदासीनता को जाहिर करता है.

अदालत ने मामले की जांच कर विवेचक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए ग्वालियर एसपी और ग्वालियर जोन के आईजी को निर्देश दिए हैं. वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने जब्ती के दौरान बचे हुए शेष 325 पौधों की देखरेख का जिम्मा वन विस्तार अधिकारी को दिया है.

कोर्ट के आदेश पर अब इन पौधों को तपोवन नर्सरी में लगाया जाएगा. पौधारोपण के बाद इसके फोटो और वीडियो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी. यह पूरी कार्रवाई अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र शर्मा की मौजूदगी में पूरी होगी.

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